आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार को 50 रुपए के नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। इस शपथ पत्र को नोटरी या मजिस्ट्रेट से प्रमाणित कराना होगा। उम्मीदवार को घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होने और खुले में शौच नहीं जाने की घोषणा भी करनी होगी।
यदि उम्मीदवार पर किसी प्रकार की बकाया राशि नहीं है तो नो-ड्यूज प्रमाण पत्र देना जरूरी नहीं होगा। हालांकि, यदि कोई बकाया राशि है तो नामांकन दाखिल करने से पहले उसका भुगतान करना होगा।
आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले SC, ST और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को निर्धारित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में नामांकन में परेशानी हो सकती है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि हस्तलिखित नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। केवल आयोग द्वारा निर्धारित या टाइप किए हुए निर्धारित प्रारूप में ही नामांकन पत्र मान्य होगा। नामांकन पत्र के किसी भी कॉलम को खाली छोड़ने पर फॉर्म खारिज किया जा सकता है।
जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए जमानत राशि भी निर्धारित की गई है।
आयोग ने उम्मीदवारों से नामांकन पत्र भरते समय सभी नियमों और दस्तावेजों की जांच सावधानीपूर्वक करने की अपील की है, ताकि किसी तकनीकी कमी के कारण उनका नामांकन खारिज न हो।
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